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जानलेवा हमला करने से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की साजा!

Published on: 31-07-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

जानलेवा हमला करने से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की साजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जानलेवा हमला करने से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कठोर कारावास व रुपये 20000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी!
थाना लालगंज पर दिनांक 01.04.2012 को पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2012 धारा 307/323/504/506/352 आईपीसी बनाम नरसिहं व अजय सिहं पत्रुगण सर्यूप्रकाश सिहं ग्राम चिलवनीया थाना लालगजं जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से उपरोक्त अभियुक्त नरसिहं व अजय सिहं पत्रुगण सर्यूप्रकाश सिहं ग्राम चिलवनीया थाना लालगजं जनपद बस्ती को दिनांक 31.07.2024 को माननीय न्यायालय ASJ1 कोर्ट- बस्ती द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 20000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्तों का विवरण-

  1. नरसिहं पुत्र सर्यूप्रकाश सिहं ग्राम चिलवनीया थाना लालगजं जनपद बस्ती।
  2. अजय सिहं पुत्र सर्यूप्रकाश सिहं ग्राम चिलवनीया थाना लालगजं जनपद बस्ती।

सजा-
07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 20000/- के अर्थदण्ड की सजा।

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