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पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा!

Published on: 28-06-2024

शमसुलहक ख़ान की रिपोर्ट

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना रूधौली जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया!

दिनांक 14.05.2020 को वादिनी मुकदमा(पीडिता की माता) थाना सोनहा जिला बस्ती द्वारा प्रा0 पत्र दिया गया कि दिनांक 13.05.2020 को उनकी बेटी जिसकी उम्र 09 वर्ष थी, सामान लेने दुकान पर जा रही थी कि विपक्षी द्वारा उसको टाफी देने के बहाने अन्दर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। वादिनी के तहरीर में वर्णित तथ्यों के आधार पर थाना रूधौली पर मु0अ0सं0 67/2020 धारा 354क, 354ख भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट बनाम 1. हबिराज उर्फ मुच्छड़ पुत्र कोदई साकिन लोहरौली कला थाना रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना कर दिनांक 01.06.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रूधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 28.06.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती/ विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय(पाक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त 1. हबिराज उर्फ मुच्छड़ पुत्र कोदई साकिन लोहरौली कला थाना रूधौली जनपद बस्ती को उसके दोष सिद्धि पर 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-

  1. हबिराज उर्फ मुच्छड़ पुत्र कोदई साकिन लोहरौली कला थाना रूधौली जनपद बस्ती।
    सजा का विवरण-
    05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित

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