आंध्र निकाय चुनाव में धमकी की शिकायत, सुप्रीम कोर्ट का दखल

आंध्र प्रदेश में हो रहे शहरी निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
वाईएसआरसीपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन चार शहरी निकायों में प्रत्याशियों को डराया-धमकाया गया या उनके नामांकन पत्र फाड़े गए, वहां नामांकन की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने आयोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी साक्ष्यों की जांच के बाद नामांकन की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लेने को कहा है। साथ ही पीड़ित प्रत्याशियों को फैसले के बाद 48 घंटे का अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया गया है, ताकि वे बिना डर के नामांकन दाखिल कर सकें।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब एक नवंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। आवश्यकता पड़ने पर दो नवंबर को पुनर्मतदान होगा और मतगणना तीन नवंबर को कराई जाएगी। कोर्ट ने प्रत्याशियों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।



