उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ प्रथम द्वारा 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सरवान कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय ADJ प्रथम के द्वारा “गोवध निवारण अधिनियम व हत्या के प्रयास” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• दिनांक 19.06.2014 को अभियुक्तगण 1. रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र इकबाल हुसैन नि0 सिनौली थाना मीरगंज जनपद बरेली 2. वहीद अल्वी पुत्र सलीम अल्वी नि0 सहजाद नगर जनपद रामपुर द्वारा गोवंशी को काटने के लिये ले जाया जा रहा था, रास्ते में पुलिस द्वारा रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। । जिसके संदर्भ में थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 613/14 धारा 307 भा0दं0वि0, मु0अ0सं0 614/14 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0, मु0अ0सं0 615/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 06.08.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.), व विवेचक उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह एवं पैरोकार का0 ज्ञान सिंह व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री राजेश यादव का विशेष योगदान रहा।

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