उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ FTC-I द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता टिंकू कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.05.2024 को मा0 न्यायालय ASJ FTC-I के द्वारा “गैर इरादतन हत्या के प्रयास” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 29.07.2021 को अभियुक्त मकसूद पुत्र शमशुल हक नि0 मोहल्ला दलीगढ़ी थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी संदीप शुक्ला पुत्र महादेव नि0 पीरजादी गढ़ी थाना पुरवा जनपद उन्नाव के ऊपर चाकू से हमला कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिसके संदर्भ में थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 245/21 धारा 308/324 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 09.08.2021 को अभियुक्त मकसूद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 24.09.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 16.05.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को में 05 वर्ष के कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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अभियोजन विभाग से श्री यशवन्त सिंह (ए.डी.जी.सी.), व विवेचक उ0नि0 श्री अमर सिंह एवं पैरोकार का0 दिलीप यादव व कोर्ट मो0 उ0नि0 श्री अजीत कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा।

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