उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ FTC I के द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ FTC I द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

• दिनांक 17.01.2020 को अभियुक्त विनोद उर्फ नानभाई पुत्र रघुनंदन नि0 पाल्हेपुर करोरी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी के साथ जबरन हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत की गई थी। इस संदर्भ में थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 24/20 धारा 354ए/376/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 17.02.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 15.03.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।

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• आज दिनांक 20.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

• अभियोजन विभाग से श्री यशवन्त सिंह (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक प्र0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह एवं पैरोकार हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री अजीत कुमार का विशेष योगदान रहा।

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