मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.04.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 गैंस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 04.06.2002 को अभियुक्त चच्चू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र चिरजू नि0 लकाइमपुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना माखी पर मु0अ0सं0 131/02 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 27.08.2002 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 30.04.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वास त्रिपाठी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री सुधाकर मिश्रा एवं पैरोकार हे0का0 खुर्शीद व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात का विशेष योगदान रहा।