उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ-FTC द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-FTC के द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 10.05.2018 को अभियुक्त सोनू पुत्र केशन नि0 कुम्हारखेड़ा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी के साथ छेड़खानी व गलत हरकत की गई थी। जिसके संदर्भ में थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 164/18 धारा 376 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 07.08.2018 को अभियुक्त सोनू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 14.09.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 07.05.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354 भा0दं0वि0 में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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अभियोजन विभाग से श्री दीपक कुमार मिश्रा (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं पैरोकार का0 सुरेश कुमार व कोर्ट म0आ0 सरोज का विशेष योगदान रहा।

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