उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 10.05.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 23.08.2003 को अभियुक्त राधेश्याम पुत्र पुत्तीलाल नि0 ग्राम सिंधूपुरा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 1860/2003 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 22.01.2004 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 10.05.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.), श्री विश्वास त्रिपाठी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री मदन मोहन यादव एवं पैरोकार का0 वीरेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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