उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.05.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा “उ0 प्र0 गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 04.03.2001 को अभियुक्त नंगू उर्फ तुषार उर्फ अनिल कुमार पुत्र श्री आनन्द कुमार निवासी भैसड़ थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर देहात हाल पता महोल्ला कटरा कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 80/2001 धारा उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 27.02.2002 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

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आज दिनांक 18.05.2024 को अभियुक्त अभियुक्त नंगू उर्फ तुषार उर्फ अनिल कुमार उपरोक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.),अलंकार द्विवेदी(एस.पी.पी), विश्वास त्रिपाठी(एस.पी.पी), व विवेचक निरीक्षक श्री रामनायण सिंह एवं पैरोकार हे0का0 रामसुन्दर पटेल व कोर्ट मो0 का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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