उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC के द्वारा 02 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC द्वारा “आबकारी अधिनियम” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 12.11.2010 को अभियुक्तगण 1. हरीराम पुत्र रामखेलावन नि0 रानीखेड़ा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली 2. पवन कुमार पुत्र अवधलाल नि0 गूढ़ा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली को 10 गत्ता देशी शराब, 18 लीटर कच्ची शराब व 01 किलोग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया था । इस संदर्भ में थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0 1816/10 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 18.03.2013 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

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आज दिनांक 15.06.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री दीपक कुमार मिश्रा (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री रामऔतार यादव एवं पैरोकार हे0का0 रघुनन्दन प्रसाद व कोर्ट मोहिर्र म0का0 सरोज का विशेष योगदान रहा।

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