उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 12 द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.04.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 12 के द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 21.02.2014 को अभियुक्त अनीश पुत्र लियाकत नि0 अजम अली का खेड़ा थाना मौरावां जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी के साथ स्कूल से वापस आते समय छेड़छाड़ व मारपीट की गई थी । जिसके संदर्भ में थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 92/14 धारा 354/323 भा0दं0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 19.09.2014 को अभियुक्त अनीश उपरोक्त द्वारा सरेन्डर किया गया तथा दिनांक 22.09.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 30.04.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार अवस्थी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री सुभाष चंद्र एवं पैरोकार का0 शुभम वर्मा व कोर्ट मोहिर्र हे0का0 दिनेश चंद्र का विशेष योगदान रहा।

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