मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट ।
‼️‼️उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 11 POCSO ACT द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 66,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई‼️‼️
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 08.01.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 11 POCSO ACT के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• थाना असोहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/14 धारा 376/366/323/506 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त चोनी कहार पुत्र कल्लू नि0 ग्राम सलारपुर थाना असोहा जनपद उन्नाव को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 66,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्री गोपीनाथ सोनी एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार का विशेष योगदान रहा।