मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.एस.जे.12 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 05.03.2024 को मा0 न्यायालय ए.एस.जे.12 पॉक्सो एक्ट के द्वारा “नाबालिक के दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। दिनांक 05.04.2018 को मुकदमा वादी की 07 वर्षीय पुत्री के साथ वादी के रिश्तेदार बब्लू गौतम पुत्र रामेश्वर नि0 औरास थाना औरास जनपद उन्नाव द्वारा दुष्कर्म किया गया था । जिसके संदर्भ में थाना सफीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/18 धारा 376 भा0दं0वि0 व 5m/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त बब्लू गौतम उपरोक्त को दिनांक 06.04.2018 को गिरफ्तार कर दिनांक 14.06.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। आज दिनांक 05.03.2024 को अभियुक्त बब्लू गौतम उपरोक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रिवास्तव (एस.पी.पी.), डा0 राजीव अवस्थी (एस.पी.पी.) व विवेचक नि0 श्री उमेश सिंह एवं पैरोकार हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह व कोर्ट मोहिर्र हे0का0 दिनेश चंद्र का विशेष योगदान रहा।