मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर एक्ट द्वारा 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 12.02.2024 को ASJ 05 गैंगस्टर एक्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में तीन अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।थाना अचलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 608/10 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट से संबन्धित अभियुक्तगण 1. दिनेश 2.मुकेश 3.प्रमोद पुत्रगण नि0गण लक्ष्मण सागर खेड़ा तारगांव थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.), श्री विश्वास त्रिपाठी (एस.पी.पी.) व विवेचक थानाध्यक्ष श्री राम अवतार एवं पैरोकार हे0का0 ज्ञान सिंह का विशेष योगदान रहा।