मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ II SPL SC/ST ACT द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.02.2024 को ASJ II SPL SC/ST ACT के द्वारा “गैर इरादतन हत्या के प्रयास” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 568/03 धारा 308 भा0दं0वि0 व 3(1)X SC/ST ACT से संबन्धित अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह नि0 सुप्पापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री मनोज कुमार पाण्डेय (एस.पी.पी.) व विवेचक पु0उपा0 श्री अनिल कुमार एवं पैरोकार हे0का0 राम सुन्दर पटेल का विशेष योगदान रहा।