मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता धर्म वीर रावत की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ-05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्षों का कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.02.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/20 धारा 2/3 यूपी. गैंगस्टर एक्ट से संबन्धित अभियुक्त नौशाद पुत्र मो0 इस्लाम नि0 जाजामऊ थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.) श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) श्री विश्वास त्रिपाठी (एस.पी.पी.) व विवेचक प्र0नि0 श्री हरिकेष राय एवं पैरोकार का0 सुरेश कुमार का विशेष योगदान रहा।