मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता धर्म वीर रावत की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश XI पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश XI पॉक्सो एक्ट के द्वारा “नाबालिग से दुष्कर्म” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।थाना असोहा पर दिनांक 16.03.2016 को पंजीकृत मु0अ0सं0 101/16 धारा 376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त रोहित रावत पुत्र स्व0 राम बहादुर नि0 कुल्लीखेड़ा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को दिनांक 11.04.2016 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 06.06.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। आज दिनांक 26.02.2024 को अभियुक्त रोहित रावत उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार का विशेष योगदान रहा।