धार्मिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण करने को लेकर सभी धर्मों के सदस्यों के साथ कि बैठक
टीकमगढ़। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कर विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके पालन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री रोहित काशवानी एवं कलेक्टर टीकमगढ़ श्री अवधेश शर्मा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री सीताराम की उपस्थिति में एवं टीकमगढ़ जिले के विभिन्न थाना/ चौकी प्रभारियों द्वारा थाना एवं चौकियों में टीकमगढ़ जिले के विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं , विभिन्न धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों, डीजे संचालकों एवं मैरिज गार्डन संचालकों की मीटिंग लेकर उन्हें ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि के बारे में अवगत कराकर माननीय न्यायालय एवं शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की निर्धारित सीमा के बारे में जानकारी देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित सीमा में उपयोग करने हेतु समझाइस दी गई। उक्त के संबंध में प्रशासन के सहयोग हेतु स्वयं कई धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं द्वारा लाउडस्पीकर हटाकर प्रशासन की समझाइस का पालन किया गया। उक्त कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी
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