गाली/ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्तों को 01 वर्ष के परिवीक्षा की हुई सजा!

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

गाली/ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्तों को 01 वर्ष के परिवीक्षा की हुई सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना छावनी द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली/ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्तों को 01 वर्ष के परिवीक्षा की हुई सजा!

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वादी समयदिन पुत्र दुखी निवासी अकला थाना छावनी जनपद बस्ती द्वारा दिनांक-28.07.1992 को थाना छावनी जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि 1- परवेश पुत्र श्याम बहादुर सिंह 2- श्याम बहादुर सिंह पुत्र जगमोहन 3- चन्द्रभान पुत्र जगमोहन ने मुझे गाली/ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर चोट पहुंचाया है, जिस पर थाना छावनी जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 278/1992 धारा 323, 324, 504 IPC पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 18.11.1992 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 15.02.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय, बस्ती द्वारा 03 अभियुक्तों को को 01 वर्ष के परिवीक्षा की सजा सुनाई गई ।

अभियुक्तों का विवरण-
1- परवेश पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी ग्राम अकला थाना छावनी जनपद बस्ती |
2- श्याम बहादुर सिंह पुत्र जगमोहन निवासी ग्राम अकला थाना छावनी जनपद बस्ती |
3-चंद्रभान पुत्र जगमोहन निवासी ग्राम अकला थाना छावनी जनपद बस्ती |

सजा-
01 वर्ष के परिवीक्षा की हुई सजा |

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