Breaking News
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के मार्च में भारत आने की संभावना: एजेंडे में यूरेनियम, व्यापार समझौता; चीन की धुरी के कुछ दिनों बाद आता है‘जो भी उनके खिलाफ आएगा वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा’: टी20 विश्व कप से पहले भारत के अपराजेय दिखने पर इरफान पठान ने दुनिया को दी चेतावनी | क्रिकेट समाचारज़मीन में निवेश करने से पहले जानने योग्य 8 महत्वपूर्ण बातेंलाल झंडों के बावजूद, कर्नाटक ने बेंगलुरु में 22 दलित और ओबीसी मठों को 255 करोड़ रुपये की जमीन दी। बेंगलुरु समाचारचीन के शीर्ष जनरल पर आधिकारिक पदोन्नति के बदले अमेरिका को परमाणु रहस्य लीक करने का आरोप: रिपोर्टअभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रचा, एलीट क्लब में शामिल हुए | क्रिकेट समाचारअनुभवी पत्रकार और लेखक मार्क टुली का 90 वर्ष की उम्र में निधन | भारत समाचारचोर ने चुराया फोन, देखी प्रेमानंद महाराज जी की फोटो – बिना कुछ कहे लौटा दिया!‘मतदाता एक भाग्य विधाता’: पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। भारत समाचार‘बांग्लादेश ने ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर दिया’: बीसीबी के पूर्व सचिव ने टी20 विश्व कप से हटने की आलोचना की | क्रिकेट समाचार

गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा!

Published on: 23-02-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त राजू उर्फ जावेद अली पुत्र तैयब अली निवासी रामलीला मैदान कस्बा बभनान थाना गौर जनपद बस्ती को आज दिनांक 23.02.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-6 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद बस्ती द्वारा उनके जुर्म के लिए न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

सजा-
न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- का अर्थदंड

Lokayat Darpan एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार मंच है, जहाँ हर ख़बर को सत्य, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हमारा उद्देश्य है देश-दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों को बेबाकी से सामने लाना और जनता की आवाज़ को सशक्त बनाना। हम राजनीति, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और स्थानीय मुद्दों पर विश्वसनीय व ताज़ा अपडेट प्रदान करते हैं।
Lokayat Darpan का मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और बदलाव की रोशनी फैलाना है। इसलिए हम हर खबर को बिना पक्षपात, तथ्यों और प्रमाणों के साथ प्रकाशित करते हैं।