जाली नोट तस्करी में नेपाली नागरिक को नौ वर्ष की सजा

लखनऊ की एक विशेष अदालत ने जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी के मामले में नेपाली नागरिक शेख जावेद इकबाल उर्फ अशरफ अंसारी को नौ वर्ष सात महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियुक्त को तेईस फरवरी दो हजार पंद्रह को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने भारत-नेपाल सीमा के पास महाराजगंज जिले के सोनौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से छब्बीस लाख तीन हजार पांच सौ रुपये की जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी।
जांच में पता चला कि बरामद नोट उच्च गुणवत्ता के थे और यह खेप विदेश से आपूर्ति की गई थी। इसके बाद मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा सोलह भी जोड़ी गई थी।
अभियुक्त मूल रूप से नेपाल के परसा जिले के बेलवा का रहने वाला बताया गया है। उसने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में मेहताब बाग में ठिकाना बनाकर अपने नेटवर्क का विस्तार किया था। एटीएस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र दाखिल किया था।



