जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने की अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक, कहा- 29 जनवरी तक लाभुकों को जारी करें पहली किश्त

राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन सभी पात्र आवसविहीनों को योजना का लाभ दिलाने हेतु कृत संकल्पित, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त

जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अबुआ आवास योजना के भौतिक सत्यापन में प्रगति की समीक्षा की गई।

राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को लेकर सभी प्रखण्डों से 1 लाख 30 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें करीब 90 फीसदी लाभुकों का सत्यापन किया जा चुका है।

Advertisement

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया ताकि 29 जनवरी 2024 तक लाभुकों के बैंक खाता में पहली किश्त की राशि भेजी जा सके। उन्होंने कहा कि आवेदनों की तय समयसीमा में भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे सभी सुयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ मिल सके।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकंक्षी योजना ‘अबुआ आवास योजना’ अन्तर्गत तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर मे किया जाना है जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है। घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।

अबुआ आवास योजना में प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल 2.00 लाख रूपए होगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री राजीव रंजन, एसओआर श्री दीपू कुमार, डीसीएलआर श्री रविन्द्र गागराई, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे वहीं प्रखण्डों के पदाधिकारी वीसी से जुड़े।

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement