झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

झारखंड मंत्रालय में 09 जनवरी 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची (झारखंड)। ★पाकुड़ जिलान्तर्गत “कोयला मोड़ (MDR-242 पर) से छोटा मोहनपुर (SH-07 पर) भाया पाईकपारा (Paiekpara) पथ (कुल लम्बाई -7.200 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित)” हेतु रु० 44,45,87,900/- (चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख सतासी हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बोर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ (कुल लम्बाई -19.250 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निमाण कार्य हेतु रू० 86,15,75,400/- (छियासी करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार चार सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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★ पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लम्बाई -6.70 कि०मी०) चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रु० 126,34,00,240/- (एक सौ छब्बीस करोड़ चौंतीस लाख दो सौ चालीस) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद नगर निगम अन्तर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge no.-1, Gaya Bridge fo Railway at Km 12.00 of NH-32 at Dhanbad.” हेतु रु० 30,50,43,700/- (तीस करोड़ पचास लाख तैंतालीस हजार सात सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ जिलान्तर्गत “विक्रमपुर (NH-133A पर) से महारो (ODR पर) भाया कालिदासपुर, सिउलीडंगा पथ (कुल लम्बाई -9.530 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित)” हेतु रु० 61,41,26,000/- (एकसठ करोड़ एकतालीस लाख छब्बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत “खूँटी-तोरपा-कोलेबिरा (SH-03) पथ के कि०मी० 56. 00 कि०मी० से 82.055 कि०मी० (कुल लम्बाई-26.055 कि०मी०) (कैरेजवे- 10.00 मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Inprovement of Riding Quality) कार्य” हेतु रु० 30,61,78,100/- (तीस करोड़ एकसठ लाख अव्हत्तर हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, पाकुड़ अन्तर्गत “शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R & R सहित)” हेतु रू० 36,85,05,500/- (छत्तीस करोड़ पचासी लाख पाँच हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण हेतु चिन्हित् कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय रू० 60,75,01,235/-(साठ करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार दो सौ पैंतीस) मात्र पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा- चुड़ीकनाली के विभिन्न दागों में अंतर्निहित कुल रकबा – 18.31 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल देय राशि 9,38,59,532/- (नौ करोड़ अड़तीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बत्तीस) मात्र ई०सी०एल० चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स (ई०सी०एल०), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्री निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग-सह-चोरदाहा (चौपारण) चेकपोस्ट प्रभारी सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-3728, दिनांक-09.10.17 द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लैपटॉप/टैबलेट ( दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ० सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु रु० 456.6261 करोड़ (चार सौ छप्पन करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० मो० इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुच्चु, ओरमांझी, राँची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्री भरत सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने के निमित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (Social Audit Unit) को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत Jharkhand Social Audit Society (JSAS) के रूप में निबंधित करने हेतु स्वीकृति दी गई।

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