झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जागरूकता वाहन हो कि हरि झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त ने किया रवाना

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना रामगढ़ का लाभ लेने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों, सेविकाओं व सहायिकाओं से प्राप्त करें आवेदन

आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री को लेकर से 8 अगस्त तक होगा शिविर का आयोजन

रामगढ़ (झारखंड)। राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शनिवार को उप विकास आयुक्त श्री रॉबिन टोप्पो ने जिला समाहरणालय परिसर से जागरुकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जागरूकता वाहन के द्वारा जिले के मधुराती क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों को झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभ के प्रति जागरूक किया जाएगा वहीं उन्हें 3 अगस्त से 10 अगस्त तक पंचायत भवन में झारखंड मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत आवेदन पत्रों के निबंधन हेतु चलने वाले शिविर के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।

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इस अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती कनक तिर्की, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात शंकर, एसमपीओ श्री विक्रम सोनी सहित अन्य उपस्थित थे।

झारखंड मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु योग्य लाभुक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर अथवा आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वही 3 अगस्त से 8 अगस्त तक पंचायत भवनों में झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जाएगी।

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।

  1. आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
  4. आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  5. राशन कार्ड।
  6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।
  7. मोबाईल नम्बर।

Note रजिस्ट्रेशन हेतु OTP के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।

“झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

  1. झारखंड की निवासी हों।
  2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
  3. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
  4. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
  5. आवेदिका का आधार कार्ड हो।
  6. आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।

अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी –

  1. आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
  2. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
  3. आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
  4. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  5. EPF धारी आवेदक महिला।

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