दिनांक 22-08-2024 मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सरवान कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.08.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज के द्वारा “आत्महत्या के दुष्प्रेरण” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 04.09.2018 को अभियुक्त रोहित पुत्र कल्लू नि0 लोधनहार थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा वादी गिरजा दयाल पुत्र श्रीनारायण नि0 घुसौली थाना कोतवाली सदर जनप उन्नाव की पुत्री सुमन को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 1171/18 धारा 306 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 12.09.2018 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 06.12.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 22.08.2024 अभियुक्त रोहित उपरोक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री अनिल त्रिपाठी (डी.जी.सी.) व विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्री उमेश चंद्र त्यागी एवं पैरोकार का0 वीरेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 श्री छेदीलाल पटेल व म0का0 आकांक्षा का विशेष योगदान रहा।

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