मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास, किशोर श्रम उन्मूलन हेतु संचालित अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के आदेशानुसार व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) उन्नाव के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के संबंध में थाना ए०एच०टी० एवं बाल श्रम आयुक्त की संयुक्त टीम आदि द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली सदर, अचलगंज व गंगाघाट के प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले बाजारों/प्रतिष्ठानों व ढाबों रेलवे स्टेशन आदि पर बाल श्रम रेस्क्यू चेकिंग अभियान चलाया गया। 15 प्रतिष्ठानों को चेक किया गया जिसमें दौराने चेकिंग 05 प्रतिष्ठानों मे 18 वर्ष से कम आयु के 05 बालकों को बाल श्रम करते हुये रेस्क्यू किया गया । जिसके संबंध में मौके पर ही सम्बन्धित प्रतिष्ठान मालिकों को श्रम आयुक्त विभाग की टीम द्वारा नोटिस देकर विधिक कार्यवाही करते हुये रेस्क्यू किये गये बालकों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया । इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान/ढाबा मालिको को बालश्रम न कराने के संबंध में एवं मेडिकल स्टोर मालिकों को नशीली दवा आदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना देने हेतु बताया गया तथा प्रतिष्ठान मालिको को प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने हेतु अनुरोध किया गया। अभियान के संबंध में विशेष जानकारी दी गयी व बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे से कार्य कराते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त मुख्य चौराहों व तिराहों पर आने जाने वाले व्यक्तियों को एकत्रित कर नाबालिग बच्चों के संबंध में होने वाले अपराधों की जानकारी देते हुये आम जनमानस को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कार्य न कराने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा आम जनमानस को इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 108, 112, 1090, 1098, 1076, 181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।
संयुक्त टीम
- श्रम आयुक्त विभाग उन्नाव
- थाना ए०एच०टी० जनपद-उन्नाव