Breaking News
खोसला ने एलोन के घोसला पर छापा मारा: तकनीकी कर्मचारियों से मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स छोड़ने का आह्वान किया‘वैश्विक माहौल में उथल-पुथल’: भारत-यूरोपीय संघ ‘ऐतिहासिक’ एफटीए के बाद पीएम मोदी की ‘डबल इंजन’ पिचनासा ने डार्क मैटर: ब्रह्मांड के छिपे ढांचे के बारे में नई जानकारी साझा की है।अमेरिका में शीतकालीन तूफ़ान का कहर: कम से कम 30 मरे, पांच लाख से अधिक बिजली के बिना – वह सब जो आपको जानना आवश्यक हैअमेरिका में बर्फ़ीला तूफ़ान: विभिन्न क्षेत्रों में सर्दी के मौसम के भीषण प्रकोप से कम से कम 25 लोगों की मौत; 750,000 बिजली के बिना रह गएकनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के मार्च में भारत आने की संभावना: एजेंडे में यूरेनियम, व्यापार समझौता; चीन की धुरी के कुछ दिनों बाद आता है‘जो भी उनके खिलाफ आएगा वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा’: टी20 विश्व कप से पहले भारत के अपराजेय दिखने पर इरफान पठान ने दुनिया को दी चेतावनी | क्रिकेट समाचारज़मीन में निवेश करने से पहले जानने योग्य 8 महत्वपूर्ण बातेंलाल झंडों के बावजूद, कर्नाटक ने बेंगलुरु में 22 दलित और ओबीसी मठों को 255 करोड़ रुपये की जमीन दी। बेंगलुरु समाचारचीन के शीर्ष जनरल पर आधिकारिक पदोन्नति के बदले अमेरिका को परमाणु रहस्य लीक करने का आरोप: रिपोर्ट

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Follow

Published on: 21-02-2024

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
टीकमगढ़। नाबालिग बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एमडी रजक, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, जतारा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सुनील नामदेव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जतारा टीकमगढ़ ने की। मामले के आरोपी को नाम दीपक उर्फ अभिषेक पुत्र गुलाबचंद्र आयु 27 वर्ष निवासी बार्ड नंबर 09, लवकुशनगर जिला छतरपुर बताया गया है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील नामदेव द्वारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि मामला जतारा जिला टीकमगढ़ के विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त दीपक उर्फ अभिषेक को धारा 5 / 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक 08 मार्च 2020 को रात्रि 9 बजे के लगभग अभियोक्त्री अपनी मां से शौंच हेतु जाने का कहकर बाहर गयी थी। अभियोक्त्री के आधा घंटे तक वापस नहीं आने पर उसकी मां ने अपनी सास एवं देवर को पूरी बात बताई । सभी ने अभियोक्त्री की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चलने पर अभियोक्त्री की मां ने 09 मार्च 2020 को थाना पलेरा में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर थाना पलेरा में अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भादंसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध लेखबद्ध की गई । विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया, तो उसने अपने कथनों में बताया कि अभियुक्त दीपक उर्फ अभिषेक की बहिन का घर मेरे घर के पास है, जहां पर वह आता जाता था। जिससे मेरी पहचान दीपक से हो गई थी और उसने मेरा फोन नंबर ले लिया था । बताया गया है कि 08 मार्च 2020 को रात्रि में उसने फोन कर मुझे गांव से बाहर बुलाया और वहां से बहला फुसलाकर अपने साथ ग्वालियर ले गया और मुझे 10 माह तक एक कमरे में पत्नि बनाकर रखा तथा मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बलात्कार बनाता रहा । अभियोक्त्री के उक्त कथन के आधार पर प्रकरण में दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम की धाराओं का इजाफ ा किया गया । अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया । संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त दीपक के विरूद्ध विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया । अभिलेख पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अंतिम तर्क के आधार पर विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ अभिषेक को धारा 5 /6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Lokayat Darpan एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार मंच है, जहाँ हर ख़बर को सत्य, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हमारा उद्देश्य है देश-दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों को बेबाकी से सामने लाना और जनता की आवाज़ को सशक्त बनाना। हम राजनीति, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और स्थानीय मुद्दों पर विश्वसनीय व ताज़ा अपडेट प्रदान करते हैं।
Lokayat Darpan का मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और बदलाव की रोशनी फैलाना है। इसलिए हम हर खबर को बिना पक्षपात, तथ्यों और प्रमाणों के साथ प्रकाशित करते हैं।