न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो एक्ट द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 23.10.2016 को अभियुक्त विमलेश पुत्र लाखन नि0 शेखपुर नरी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा दुष्कर्म करने के संदर्भ में थाना माखी पर मु0अ0सं0 331/16 धारा 363/366/376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 17.06.2017 को अभियुक्त विमलेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 16.06.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।

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आज दिनांक 07.08.2024 को अभियुक्त विमलेश उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं पैरोकार का0 खुर्शीद व कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 दिनेश चंद्र का विशेष योगदान रहा।

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