Breaking News
‘सॉरी पापा, गलती से हो गया’: शूटिंग, पिता के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद लखनऊ की किशोरी की माफी। लखनऊ समाचारयूएई ने तत्काल 4 स्वास्थ्य उत्पादों को वापस बुलाया: प्रत्येक उपभोक्ता को क्या पता होना चाहिए‘यह कैसा मजाक है?’ संजय सिंह ने पासपोर्ट जब्ती के बाद वैश्विक ‘फ्रेंडशिप ग्रुप’ चयन पर सरकार की आलोचना की। भारत समाचारलखनऊ मर्डर: ‘गलती से हो गया’: बेटे का बेतुका जवाब कि उसने पिता को गोली क्यों मारी, शरीर के टुकड़े किए – देखें | भारत समाचारआज सोने की कीमत: अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोने की दरें जांचें; दिल्ली, बैंगलोर और भी बहुत कुछ‘किसी को SC को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे’: CJI ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर पाठ को लेकर NCERT की खिंचाई की भारत समाचार‘चाय वैकल्पिक नहीं है’: भारत में रहने वाले एक जाम्बिया के इंजीनियरिंग छात्र ने क्या सिखाया |ओक्लाहोमा सिटी थंडर बनाम टोरंटो रैप्टर्स चोट रिपोर्ट: कौन खेल रहा है, घायल और संदिग्ध खिलाड़ी, आमने-सामने के रिकॉर्ड, टीम आँकड़े, और बहुत कुछ (24 फरवरी, 2026) | एनबीए समाचार‘हम 2002 हैं’: विधानसभा में विपक्ष पर हारते हुए नीतीश कुमार की बड़ी चूक – देखें | भारत समाचारCorruption, case backlog, judge shortage: NCERT class 8 book outlines judiciary’s key challenges. India News

पाक्सो एक्ट: दोषी शिवमूरत को 5 वर्ष की कैद

Published on: 07-12-2023

25 हजार रूपये अर्थदंड ,ना देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद

जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी

4 वर्ष पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी का मामला

अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

सोनभद्र। चार वर्ष पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवमूरत पटेल को 5 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हाथीनाला थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की ने हाथीनाला थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके माता पिता धान काटने बाहर गए थे और वह घर में अकेली थी। हाथीनाला थाना क्षेत्र के गड़दरवा गांव निवासी शिवमूरत पटेल पुत्र शैलेश पटेल 25 नवंबर 2019 को रात्रि 9:30 बजे घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए तो वह भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवमूरत पटेल को 5 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह (सरकारी वकील) ने बहस की।

Lokayat Darpan एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार मंच है, जहाँ हर ख़बर को सत्य, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हमारा उद्देश्य है देश-दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों को बेबाकी से सामने लाना और जनता की आवाज़ को सशक्त बनाना। हम राजनीति, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और स्थानीय मुद्दों पर विश्वसनीय व ताज़ा अपडेट प्रदान करते हैं।
Lokayat Darpan का मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और बदलाव की रोशनी फैलाना है। इसलिए हम हर खबर को बिना पक्षपात, तथ्यों और प्रमाणों के साथ प्रकाशित करते हैं।