*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*
*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना दुबौलिया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की हुई सजा*
पीड़िता के पति वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 16.07.2021 को थाना दुबौलिया पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि उनकी पत्नी जो मवेशियों के लिये घास काटने गयी थी कि वापस घर आते समय गांव के संजय पुत्र रामसहाय साकिन पकड़ी बखतावर (जोगीवीर), थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा जबरन दुष्कर्म किया गया। इस शिकायत पर थाना दुबौलिया पर मु0अ0सं0 121/2021 धारा 376/506 भा0द0वि0 बनाम संजय पुत्र रामसहाय साकिन पकड़ी बख्तावर (जोगीवीर) थाना दुबौलिया जनपद बस्ती पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 376/506 भा0द0वि0 में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना दुबौलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 29.11.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बस्ती द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र रामसहाय साकिन पकड़ी बखतावर(जोगीवीर) थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।*
*अभियुक्त का विवरण-*
1. संजय पुत्र रामसहाय साकिन पकड़ी बखतावर (जोगीवीर), थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
*सजा-*
10 वर्ष कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।