पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.02.2024 को ASJ 12 पॉक्सो एक्ट के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।थाना माखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 366/16 धारा 376/342 भा0दं0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त काका पुत्र मौला नि0 ग्राम भदेवना थाना माखी जनपद उन्वाव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) व विवेचक निरी0 श्री हनुमान प्रसाद एवं पैरोकार हे0का0 खुर्शीद आलम का विशेष योगदान रहा।

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