कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना दारागंज के मु0अ0सं0 247/2022 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम के अभियोग में दोष सिद्धि का विवरण-
1-दिनांक- 02.12.2022 को अभियुक्तगण 1. राजकुमार यादव पुत्र कमल यादव निवासी पानी की टंकी के पास थाना कीडगंज प्रयागराज व 2. राजीव कुमार पुत्र अरुण कुमार निवासी वेलड थाना काशीचक जनपद नवादा बिहार के विरुद्ध थाना दारागंज पर मु0अ0सं0 247/2022 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2-अभियोग में आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक- 20.02.2023 को माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3-अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-1 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1. राजकुमार यादव पुत्र कमल यादव निवासी पानी की टंकी के पास थाना कीडगंज प्रयागराज व 2. राजीव कुमार पुत्र अरुण कुमार निवासी वेलड थाना काशीचक जनपद नवादा बिहार को धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम में 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 01-01 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।