जांजगीर चांपा (मानवाधिकार मीडिया) आपको बता दे की थाना में जब्त ट्रक के नंबर प्लेट को अन्य वाहन में लगाकर फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा लिया, आरटीओ से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्व विजय अग्रवाल ने 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया, अभियोजन के अनुसार थाना कुनकुरी के द्वारा ट्रक क्रमांक सीजी 11 एबी 8767 को जब्त कर थाना में खड़ी किया गया था, उक्त वाहन के मालिक आरोपी संतोष कुमार साहू के द्वारा आरोपी संजय अग्रवाल से फर्जी प्रदूषण जांच पर्ची रेडियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आरटीओ एजेंट आरोपी विनय अग्रवाल के माध्यम से वाहन मालिक के नाम से आवेदन पत्र व यान निरीक्षण फार्म भरकर आरटीओ कार्यालय जांजगीर में 19 दिसंबर 2014 को फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर न्यायालय कुनकुरी में प्रस्तुत
किया गया, न्यायालय कुनकुरी से नोटिस प्राप्त होने पर आरटीओ जांजगीर एवं आरोपी संजय अग्रवाल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, सीडी जांगड़े के द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, इस दौरान आरोपियों के खिलाफ सबूत पाए जाने पर आरोपी संतोष साहू, विनय अग्रवाल एवं फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र परार्वतक प्रमाण पत्र जारी करने वाले आरोपी संजय कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, साथ ही प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जब्त किया गया, गवाहों के कथन अनुसार लेखबद्ध किया गया व आवश्यक अनुसंधान कार्रवाई पूर्ण कर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, आरोपी संजय अग्रवाल व विनय अग्रवाल को धारा 420, 34, 467, 468, 471, 120 बी के आरोप से दोषमुक्त किया तथा आरोपी संतोष कुमार को धारा 420 के आरोपी में दोषसिद्ध किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय अग्रवाल ने नवागढ़ थाना के गांव किरीत निवासी संतोष कुमार पिता बंशीलाल साहू को धारा 420 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया, इसके अलावा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह के अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतने का आदेश दिया है।