मेदिनीनगर, पलामू (झारखंड)। समाज कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को समाहरणालय के ब्लॉक ‘सी” के सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जिले के मीडियाकर्मियों के बीच उन्मुखीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की.उन्होंने कहा कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहें हैं इसके लिये आपको साधुवाद है।
उन्होंने कहा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं इस नाते बाल विवाह को रूकवाने में आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितना कि हमारा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह आज भी हमारे समाज में मौजूद है जो कि कहीं से सही नहीं है। इसे कैसे रोका जाये और इससे जुड़े कानूनों और प्रावधानों से आपको अवगत कराने हेतु यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक करने में मीडिया की अहम भूमिका: जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह को लेकर आमजनों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है.ऐसे में सब सभी से अपील है कि जिले को बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त करने के इस अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से जुड़ी शिकायत के लिए चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावे उन्होंने बाल विवाह के संबंध में मीडिया के दायित्वों, बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून में मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय पर चर्चा किया।
इस दौरान बाल विवाह विषयक पर लिखे जाने वाली खबरों में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला गया। इसके पूर्व यूनिसेफ के प्रोजेक्ट को ऑर्डिनटोर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों को बाल विवाह से जुड़े आंकड़ो से अवगत कराया।
मौके पर उपरोक्त के अलावे संरक्षण पदाधिकारी केडी पासवान,जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश कुमार,बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष,सदस्य व बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे।
जिला नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबरः-06562-228008 तथा 9065016304