चांपा (मानवाधिकार मीडिया) आपको बता दे कि प्रार्थी कुलदीप सिंह राठौर उम्र 31 साल निवासी कोरबा बुधवारी बाजार चौकी CSEB थाना सिटी कोतवाली कोरबा दिनांक 01.12.2023 को थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मौसी का लड़का दीपक राठौर भाई को देखने NKH अस्पताल चाम्पा आया था शाम को वापस घर जाने के लिए बस का पता करने के लिए नया बस स्टैण्ड चापा गया था नया बस स्टैण्ड चांपा के पास विशाल बरेठ के द्वारा *बीच रोड़ में बाथरूम कर रहा था जिसे मना करने पर तुम कौन होते हो बोलने वाले कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में रखे लोहे का धारदार हथियार से हमला कर दिया* जिससे दाहिना कान एवं दाहिना सिर में चोट लगकर खून निकलने लगा तथा मेरे साथ में मौसेरा भाई रिकेश राठौर भी था जो बीच बचाव करने आया तो उसे भी विशाल बरेठ धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे उसके बायां हाथ के कोहनी में चोट लगा घटना को होते देख पीछे से आ रहे कार में बड़ी मां का लड़का सतीश राठौर रुका और खून को देखकर तत्काल गाड़ी में बैठाकर NKH अस्पताल के पास वापस लाया हमारे पीछे-पीछे विशाल बरेठ भी आया तथा सतीश राठौर के कार को तुम बैठाकर लाये हो कहते हुए कार क्रमांक CG11BK9900 को हाथमुक्का से सामने शीशा को एवं इंट से कार के पीछे शीशा को तोड़ दिया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 570/23 धारा 294, 506, 323, 324, 427 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी विशाल बरेठ उम्र 20 वर्ष शंकर नगर जगदल्ला चांपा थाना चांपा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने मेमोरेंडम कथन में जुर्म स्वीकर कर घटना में प्रयुक्त किये गये धारदार लोहे के चाकू नुमा हथियार को बरामद कराया है* आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 02.12.2023 गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म एक्ट जोड़ी गई है।