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मदरसा तथा मध्यमा परीक्षा 2024 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 रहेगा लागू

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Published on: 22-06-2024

एसडीओ ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जारी किए निर्देश

पलामू (झारखंड)। मदरसा तथा मध्यमा परीक्षा 2024 को देखते हुए मेदिनीनगर सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री अनुराग कुमार तिवारी ने मदरसा परीक्षा के लिए 25 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 तथा मध्यमा परीक्षा के लिए 25 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 तक के लिए चार परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी (बुढ़ा एवं अपंग) को छोड़कर भला, गड़ासा, छूरा,अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।

इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी, पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक नहीं रहेगा या चिट-पुर्जा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा। 

सदर अनुमंडल क्षेत्र में मदरसा परीक्षा 2024 के कुल 04 केंद्र 1.आर0के0 श्री सदगुरू प्रताप हरि प्लस टू उच्च विद्यालय, चैनपुर, 2.बी0सी0सी0 मिशन बालिका उच्च विद्यालय, आबादगंज, 3.आर0के0 रामधारी उच्च विद्यालय, रजवाडीह, 4.प्रोजेक्ट राजमाता प्रफुल मंजरी बालिका उच्च विद्यालय चैनपुर में बनाए गए हैं। 

वहीं मध्यमा परीक्षा 2024 के लिए सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 04 केंद्र 1.गणेश लाल अग्रवाल उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर, 2 सर्वोदय बालिका उच्च विद्यालय,  मेदिनीनगर, 3. गिरिवर प्लस टू उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर, 4.ब्राहमण प्लस टू उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर में बनाए गए हैं।

इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।

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