मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा 03 अभियुक्तों को 07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सरवान कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज के द्वारा “गैर इरादतन हत्या” के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।दिनांक 20.08.2017 को अभियुक्तगण 1. नन्हके पुत्र पुत्तू लोध 2.प्रकाश पुत्र नन्हके लोध 3. राकेश पुत्र नन्हके लोध नि0गण ग्राम भग्गाखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी राम किशन लोध पुत्र स्व0 बुद्धीलाल नि0 उपरोक्त के पिता बुद्धीलाल को अपने साथ ले गये थे एवं लाठी,डंडों व पत्थर से वार कर घायल कर दिया था। जिसमें दौराने इलाज बुद्धीलाल की मृत्यु हो गई थी। जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 949/17 धारा 304 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। सभी अभियुक्तगण को दिनांक 25.08.2017 को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दिनांक 05.10.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। आज दिनांक 09.04.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

अभियोजन विभाग से श्री अनिल त्रिपाठी (ए.डी.जी.सी.), व विवेचक उ0नि0 श्री कमलेश्वर प्रसाद एवं पैरोकार का0 वीरेन्द्र व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री छेदीलाल पटेल व म0आ0 आकांक्षी बाजेपयी का विशेष योगदान रहा।

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