मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सरवान कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.08.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज के द्वारा “गैर इरादतन हत्या” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 06.08.2022 को अभियुक्तगण 1. देवेश शुक्ला पुत्र स्व0 रामचंद्र 2. सुमन शुक्ला पत्नी स्व0 रामचंद्र नि0गण 120/1 कब्बाखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा एकराय हो कर दिनेश कुमार शुक्ला को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 615/22 धारा 304 II भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 08.08.2022 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया गया तथा दिनांक 18.10.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

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आज दिनांक 30.08.2024 अभियुक्त देवेश उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी तथा अभियुक्ता सुमन शुक्ला को दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन विभाग से श्री अनिल त्रिपाठी (डी.जी.सी.), व विवेचक नि0 श्री राजेश पाठक एवं पैरोकार का0 वीरेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 श्री छेदीलाल पटेल व म0आ0 आकांक्षा का विशेष योगदान रहा।

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