मा0 न्यायालय ADJ 11 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.07.2024 को मा0 न्यायालय ADJ 11 पॉक्सो एक्ट द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 17.02.2018 को अभियुक्त बसन्त लाल पुत्र स्व0 नन्हकू धोबी नि0 छुलामऊ थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी की पुत्री के साथ गलत काम करने के संदर्भ में थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 76/18 धारा 376/354/452/506/504/ भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें सभी अभियुक्त को दिनांक 16.03.2018 को गिरफ्तार कर दिनांक 13.03.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

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आज दिनांक 26.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी तथा धारा 376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया ।अभियोजन विभाग से श्रीमती कविता सिंह (एस.पी.पी.), व विवेचक प्र0नि0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार का0 दिलीप कुमार व कोर्ट मोहिर्र म0का0 विमला कुशवाहा का विशेष योगदान रहा।

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