मा0 न्यायालय ADJ 11 पॉक्सो कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 51,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 02.08.2024 को मा0 न्यायालय ADJ 11 पॉक्सो कोर्ट के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 4.10.2016 को अभियुक्तगण 1.शरीफ 2. सलीम पुत्रगण नजर अली 3. मुस्तकीम पुत्र मुस्ताक निवासीगण ग्राम परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा वादिनी के जेठ की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ गलत काम करने तथा जेठ की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 305/16 धारा 342,376(घ),306,506 भादवि ,3/4 PCSO Act व 3(2)(V) SC/ST Act पंजीकृत किया गया था तथा 11.10.2016 को अभियुक्त शरीफ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें दिनांक 05.12.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

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आज दिनांक 02.08.2024 को अभियुक्त शरीफ उपरोक्त को धारा 376/342 भादवि , ¾ PCSO Act में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। तथा अभियुक्तगण सलीम व मुस्तकीम को मुकदमा उपरोक्त में दोषमुक्त किया गया ।

अभियोजन विभाग से श्री चन्द्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अशोक सिंह व क्षेत्राधिकारी श्री सुबोध सिंह एवं पैरोकार हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहिर्रर का0 अजीत व म0का0 विमला का विशेष योगदान रहा।

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