मा0 न्यायालय ADJ-XI पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 62 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता टिंकू कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-XI पॉक्सो एक्ट के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 29.01.2023 को अभियुक्त अयोध्या प्रसाद रावत पुत्र स्व0 कुशेहर नि0 रानीपुर थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष के साथ रात्रि में घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया । जिसके संदर्भ में थाना असोहा पर मु0अ0सं0 30/23 धारा 458/376/506 भा0दं0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 31.01.2023 को अभियुक्त अयोध्याप्रसाद रावत उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 28.03.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 06.05.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 62 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.), व विवेचक तत्कालीन प्र0नि0 श्री सुरेश कुमार सिंह एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार व कोर्ट म0आ0 विमला कुशवाहा का विशेष योगदान रहा।

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