मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा 01 अभियुक्तों को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा “गैंगस्टर कोर्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 19.06.2022 को अभियुक्त सुरेश बाजपेयी पुत्र प्रदीप बाजपेयी नि0 ग्राम घाटमपुर कला थाना बीघापुर जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना बीघापुर पर मु0अ0सं0 119/22 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 12.01.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।

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आज दिनांक 26.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह एवं पैरोकार का0 बंटी व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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