मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 25.11.2019 को अभियुक्त जुबैर खान पुत्र मुन्सी निवासी कोईथरखेड़ा थाना अजगैन जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना बिहार पर मु0अ0सं0 301/19 धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 05.10.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

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आज दिनांक 01.08.2024 को अभियुक्त जुबैर उपरोक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी, श्री विश्वास त्रिपाठी , श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.), व विवेचक निरीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं पैरोकार का0 अनिल कुमार व कोर्ट मोहिर्रर का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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