मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 03.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा “गैर इरादतन हत्या” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 11.11.2022 को अभियुक्त सरोज पुत्र स्व0 पप्पू निवासी ग्राम ककरौरा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा अपने पिता पप्पू को डंडे से मारकर घायल कर दिया था जिनकी दौराने इलाज मृत्यु हो गयी थी जिसके सन्दर्भ में दिनांक 11.11.2022 थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 469/22 धारा 304/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 12.11.2022 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 15.12.2022 को मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।

Advertisement

आज दिनांक 03.08.2024 को अभियुक्त सरोज उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), व विवेचक निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार एवं पैरोकार हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement