रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दादरी ने ट्रेन पर पत्थर मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार — प्रयागराज मंडल से अभिषेक गुप्ता
दिनांक -08.08.2023
रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकना दंडनीय अपराध
यात्रियों को चोट की संभावना के साथ ही इस कृत्य से कारावास की सजा भी संभव
गाड़ी पर पत्थर मारने की घटनाओं को रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
रेल सुरक्षा बल प्रयागराज मंडल द्वारा गाड़ी के डिब्बों पर पत्थर मारकर गाड़ी के कांच को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 07.08. 2023 को मिली सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दादरी के निर्देशन में उप निरीक्षक सज्जन कुमार द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम मान सिंह उर्फ तन्नू पंजाबी पुत्र स्वर्गीय बक्शी सिंह उम्र 27 वर्ष जाति जट्ट पंजाबी निवासी दौलत राम कॉलोनी थाना कोतवाली दादरी जिला गौतम बुध नगर(उत्तर प्रदेश) को ट्रेन पर पत्थर मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया | आरोपी को दादरी मारीपत के मध्य किलोमीटर संख्या 1417/ 14 एनटीपीसी पुल के पास समय 19:00 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछ –ताछ करने पर आरोपी द्वारा दिनांक 23.06.2023 , दिनांक 23.07.2023 व दिनांक 06.08. 2023 को पटना राजधानी (तेजस एक्सप्रेस )में पत्थर मारने के जुर्म को स्वीकार किया गया ।उपरोक्त आरोपी पर रेलवे एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है | आरोपी को निपटारे हेतु समय से सक्षम न्यायालय पेश किया जाएगा ।
ट्रेन या रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है बल्कि दण्डनीय अपराध भी है। रेलवे अधिनियम की धारा के तहत 5 वर्ष के कारावास की सजा भी हो सकती है। पत्थरबाजी की घटनाओं के क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निरंतर निगरानी कार्य किया जा रहा है जिससे असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। रेलवे सुरक्षा बल पूर्ण मुस्तैदी एवं सतर्कता से यह कर कार्य कर रहा है। सभी से अपील है कि ट्रेन अथवा रेल संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाये, न ही किसी अन्य को ऐसा करने दे। यदि कोई असामाजिक तत्व ऐसा करता पाया जाए तो तुरंत रेल सुरक्षा बल अथवा रेल प्रशासन को सूचना दें।
अमित कुमार सिंह
जनसम्पर्क अधिकारी,प्रयागराज मंडल