ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जारी किया आदेश
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के तहत ड्राई डे घोषित
रांची (झारखंड)। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राँची ज़िला में विभिन्न तिथियों को ड्राई डे घोषित किया गया है। ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान एवं आयुक्त उत्पाद, झारखंड, राँची द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अलग-अलग तिथियों को सम्पूर्ण राँची ज़िला में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है।
ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा शुष्क दिवस को राँची जिला की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्तराँ एवं क्लब तथा माइको विव्ररी सहित, JSBCL, सभी देशी/विदेशी शराब की विनिर्माणशाला की अनुज्ञप्ति परिसर पूर्णतः बन्द रखने का आदेश दिया गया है।
ड्राई डे पर किसी भी प्रकार से शराब की आपूर्ति नहीं की जाएगी और न ही वितरित किया जायेगा। साथ ही सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी निरीक्षक उत्पाद / सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, राँची को उक्त तिथि को शत-प्रतिशत बन्दी सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
शुष्क दिवस की अवधि निम्न है :-
1- दिनांक 13.05.2024
(मतदान- सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू)
शुष्क दिवस की अवधि- दिनांक 11.05.2024 को 5:00 बजे अपराह्न से दिनांक 13.05.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक
2- दिनांक 20.05.2024
(मतदान- चतरा, कोडरमा, हजारीबाग)
शुष्क दिवस की अवधि- दिनांक 18.05.2024 को 5:00 बजे अपराह्न से दिनांक 20.05.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक
3- दिनांक 25.05.2024
(मतदान- गिरिडीह, राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम)
शुष्क दिवस की अवधि- दिनांक 23.05.2024 को 5:00 बजे अपराह्न से दिनांक 25.05.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक
4- दिनांक 04.06.2024
(मतगणना) शुष्क दिवस की अवधि- दिनांक 04.06.2024