लोकसभा प्रत्याशी को अधिकतम 95 लाख रूपये की सीमा तक व्यय करने की अनुमति होंगी!

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

लोकसभा प्रत्याशी को अधिकतम 95 लाख रूपये की सीमा तक व्यय करने की अनुमति होंगी!

बस्ती – आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य के लिए नियुक्त कार्मिको व टीमों का प्रशिक्षण मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में हुआ। उन्होने कार्मिको को व्यय प्रेक्षक, सहायक प्रेक्षक, वीडियों निगरानी, अवलोकन टीम, उड़न दस्ता, स्टेटिक निगरानी टीम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, लेखाकरण टीम, शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष तथा काल सेण्टर सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया।
उन्होने प्रत्याशी द्वारा व्यय को सीमित रखने तथा गैर कानूनी व्यय को रोकने के कानून प्राविधानों की जानकारी दिया। उन्होने बताया कि प्रत्येक लोकसभा प्रत्याशी को अधिकतम 95 लाख रूपये की सीमा तक व्यय करने की अनुमति होंगी, उसे अपना नया बैंक एकाउण्ट खोलना होंगा, ऐसा ना करने पर उसे तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री बैनर, पोस्टर, पम्पलेट पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता तथा संख्या छपवाना अनिवार्य होंगा।
उन्होने बताया कि उड़न दस्ता टीम चुनाव घोषणा के दिन से कार्य प्रारम्भ करेंगी। स्टेटिक टीम अधिसूचना जारी की तिथि से कार्य प्रारम्भ करेंगी। इसके अलावा वीडियों निगरानी टीम भी गठित की गयी है। उन्होने कहा कि वाहन चेकिंग के समय टीम के मजिस्टेªट का रहना अनिवार्य है, जॉच की पूरी वीडियोंग्राफी करायी जायेंगी। वाहन में महिला सवारी की जॉच महिला पुलिस द्वारा करायी जायेंगी।
उन्होने बताया कि इस लोकसभा निर्वाचन में सीजर की जानकारी मजिस्टेªट द्वारा आनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होने सीज किये गये पैसे एवं सामान का रिलीज करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दिया। उन्होने कहा कि प्रत्येक चेक की गयी गाड़ी का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चेक किया जा सकता है। उन्होने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) पर विस्तृत जानकारी साझा किया और कहा कि प्रचार पम्पलेट पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम व पता अवश्य अंकित होना चाहिए।
जिला प्रशिक्षण अधिकारी डा. विजय प्रताप यादव ने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें उन्होने विज्ञापन के प्रकाशन, पेड न्यूज, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित सामग्री की निरीक्षा आदि के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होने बताया कि मतदान के दिन तथा मतदान से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधी विज्ञापन प्रकाशन के लिए समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रत्येक विज्ञापन के साथ प्रत्याशी का अनुमति पत्र होना अनिवार्य है। इसमें ज्वाइंट मजिस्टेªट शाहिद अहमद, उप जिलाधिकारी विनोद पाण्डेय, गुलाब चन्द्र, शत्रुहन पाठक, समिति के पत्रकार सदस्य विनोद उपाध्याय, सहायक निदेशक, सूचना प्रभाकर तिवारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष, वरिष्ठ डाक अधीक्षक राजेश पाण्डेय उपस्थित रहे।

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