साढ़े सात वर्ष पूर्व हुए अपहरण के मामले में दोषी दीपू को तीन वर्ष 23 दिन की हुई कैद

एक हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

दो अन्य आरोपी दोषमुक्त

सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दीपू को 3 वर्ष 23 दिन की कैद एवं एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 6 फरवरी 2016 को रात्रि 9 बजे उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की और भाई की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को घुवास खुर्द गांव निवासी दीपू और उसका भाई एक अन्य व्यक्ति के सहयोग से भगा ले गया। जब काफी खोजबीन करने पर भी नहीं पता चला तब सूचना देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस तहरीर पर पुलिस ने 12 फरवरी 2016 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दीपू को 3 वर्ष 23 दिन की कैद एवं एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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