25- 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए तुरंती देवी हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए तुरंती देवी हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषियों आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डब्लू को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक श्रीराम चेरो पुत्र स्वर्गीय फागू निवासी कनछ टोला कोडईल, थाना चोपन, जिला सोनभद्र ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 24 नवंबर 2018 को उसकी बेटी तुरंती देवी जो विधवा है उसके घर पर रहती है। गांव में आर्केस्ट्रा हो रहा था तो गांव के आनंद उर्फ कल्लू पुत्र मोहन गौड़ व रामनाथ उर्फ डब्लू पुत्र राम प्रसाद चेरो के साथ बेटी तुरंती भी गई थी, लेकिन वह रात को वापस नहीं आई। सुबह उसकी लाश खेत में मिली है। उसकी लाश के पास से एक मोबाइल भी मिला है जो आनंद उर्फ कल्लू की है। दोनों लोगों ने ही मिलकर बेटी की हत्या की है। इस तहरीर पर पुलिस ने आनंद और रामनाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डब्लू को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।